/ राहुल गांधी: राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत, कर्नाटक बीजेपी ने लगाया था मानहानि का आरोप

राहुल गांधी: राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत, कर्नाटक बीजेपी ने लगाया था मानहानि का आरोप

राहुल गांधी: राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत, कर्नाटक बीजेपी ने लगाया था मानहानि का आरोप

 राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत,

पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक बीजेपी के मानहानि मामले में शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश हुए। यहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। डीके सुरेश की सुरक्षा के आधार पर राहुल गांधी को जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

दरअसल, राहुल पर अखबारों में मानहानि करने वाले वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में देश की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

ताजा मामले के अनुसार, पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। इसके बाद कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप था कि इन कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रमुख अखबारों में फर्जी विज्ञापन दिए थे। सभी सार्वजनिक कार्यों में चालीस प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ‘भ्रष्टाचार शुल्क कार्ड’ भी जारी किया था। वहीं, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक अपमानजनक विज्ञापन भी पोस्ट किया था। इस मामले में सिद्धारमैया और शिवकुमार को एक जून को विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।

मानहानि के मामले में सांसद की हो चुकी है हार

इससे पहले 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम अदालत ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनका क्लब जब्त करने का आदेश जारी कर दिया।

नियमानुसार अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसका क्लब जब्त हो जाता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। हालांकि बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। सांसद पद छोड़ने के बाद खाली किया बंगला कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई बताने के लिए दी गई फीस है। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए 10 जनपथ स्थित अपनी मां के घर पर रहेंगे। इससे पहले 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा था।

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